जबलपुर। जीएसटी के लिए जीएसटीआर-1 रिटर्न जमा करने के लिए करदाताओं को सरकार ने एक और मौका दिया है। रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी से बढाकर 17 जनवरी कर दी गई है। इस अंतराल में रिटर्न जमा नहीं करने पर करदाताओं को प्रत्येक रिटर्न के लिए 10 हजार रुपए पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। जबलपुर शहर में 40 फीसदी से अधिक करदाताओं ने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक रिटर्न जमा नहीं किया है। जानकारों के अनुसार जीएसटीआर-1 रिटर्न बेहद महत्वपूर्ण है। इस रिटर्न में विक्रय सम्बंधी जानकारी देनी होती है। जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ 50 लाख रुपए है, उन्हें हर माह जीएसटीआर-1 रिटर्न जमा करना पड़ता है। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न जमा करने की सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि इस रिटर्न में कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ा है। टैक्स, जीएसटीआर 3बी रिटर्न के साथ जमा करना पड़ता है।
जबलपुर शहर में ऐसे कई करदाता हैं, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के समय (वर्ष 2017 से) जीएसटीआर-1 रिटर्न जमा नहीं किया है। कर सलाहकार शिशिर नेमा ने बताया कि पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें निर्णय किया गया था कि व्यापारी सभी पुराने जीएसटीआर-1 रिटर्न को एक साथ जमा कर सकते हैं। इसके लिए 10 जनवरी अंतिम तिथि थी। लेकिन सर्वर डाउन होने सहित अन्य समस्याओं के कारण कई करदाता रिटर्न जमा नहीं कर पाए। अब सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी है।