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रेड जोन में जिला फिर भी मिली ये छूट

locationजबलपुरPublished: May 04, 2020 12:57:12 am

Submitted by:

gyani rajak

टोटल लॉकडाउन को लेकर नए आदेश जारी, आज से हो गए लागू, अब पूरे दिन खरीद सकेंगे किराना,
 

टोटल लॉकडाउन को लेकर नए आदेश जारी, आज से हो गए लागू, अब पूरे दिन खरीद सकेंगे किराना,

रेड जोन में जिला फिर भी मिली ये छूट

जबलपुर . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रविवार को एक आदेश जारी कर टोटल लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 17 मई तक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में टोटल लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों को दी जा रही छूट एवं प्रतिबंधों का उल्लेख भी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में नगर निगम (शहरी क्षेत्र) के अंतर्गत फुटकर किराना दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की व्यवस्था प्रणाली यथावत जारी रहेगी । उचित मूल्य राशन दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । दूध विक्रय की दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । दवाई की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । अंडा एवं मांस की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी । केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिये व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही में चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के अतिरिक्त केवल दो व्यक्तियों को बैठने एवं दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति (चालक) को अनुमति रहेगी।

रेड जोन में जिला फिर भी मिली ये छूट
IMAGE CREDIT: gyani rajak
रेड जोन में जिला फिर भी मिली ये छूट

फिर जरुरत नहीं पास बनवाने की

प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं व्यवस्था बनाने हेतु सामाजिक संगठन जिन्हें पूर्व में पास जारी किया गया है, वो इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । केंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित गैस एजेंसियाँ लॉकडाउन से मुक्त रहेगी । गैस का वितरण केवल होम डिलेवरी से किया जायेगा । गैस का वितरण दुकान से नहीं किया जायेगा । पेट्रोल पंप लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे । पेट्रोल व डीजल का वितरण बॉटल व डिब्बा आदि में नहीं किया जायेगा । कंटेनमेंट जोन के बफ र क्षेत्र में स्थित थोक मंडियां जैसे-निवाडग़ंज, मुकादमगंज एवं भरतीपुर में केवल थोक व्यापारियों को पूर्व निर्धारित लोडिंग ऑटो वाहन से ही सामग्री का परिवहन करने की अनुमति होगी, जिसे थोक व्यापारी क्षेत्रवार फुटकर व्यापारियों को विक्रय कर सकेंगे । इन मंडियों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेंगे ।

उद्योगों के लिए यह नियम

शहरी क्षेत्रों में सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) एक्सपोर्ट, ओरियेंटेंड इकाइयाँ, औद्योगिक क्षेत्र में एक्सेस कंट्रोल के तहत आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगी इकाइयों जैसे-दवाइयां, फार्मासेक्युल्स, मेडिकल उपकरण उनके कच्चे माल, उत्पादन इकाइयों एवं सप्लाई की अनुमति होगी । आईटी पार्क को शिफ्ट में 33 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति रहेगी । निगम क्षेत्र अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित उद्योग क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को पूर्व में जारी हुई अनुमति अनुसार वह कार्य कर सकेंगे, जो अभी चालू नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं । प्रकरणवार अनुमति पर निर्णय लिया जायेगा।

रेड जोन में जिला फिर भी मिली ये छूट
टोटल लॉकडाउन को लेकर नए आदेश जारी, आज से हो गए लागू, अब पूरे दिन खरीद सकेंगे किराना,

हाथ ठेला से ही सब्जी-फल की बिकी
जबलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सब्जी व फ ल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी। सब्जी व फल का विक्रय किसी भी स्थान में बैठकर नहीं किया जायेगा। किसानों से हाथ ठेला वालों को सब्जियों की आपूर्ति हेतु नगर निगम जबलपुर द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी। कृषि उपज मंडी क्षेत्र अंतर्गत सब्जी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । हाथ ठेला वालों को अपना पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नगर निगम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा कराया जायेगा।

पूरे दिन खुलेंगे बैंक, नहीं लगेगी लाइन

बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से खुले रहेंगे । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णतरू वर्जित रहेगा । जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई पाइंट के माध्यम से नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जायेगा । कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में स्थित फैकिट्रयां जैसे-वीकल फैक्ट्री, जीसीएफ, ओएफ के, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, सीओडी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए कार्य कर सकेंगे।

सैलून और नाई की दुकान बंद
नाई की दुकानें, स्पा एवं सैलून की दुकानें पूर्णतरू बंद रहेगी । शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर उन्हीं निजी निर्माण कार्यों की अनुमति होगी, जहां मजदूर स्थानीय कार्यस्थल पर उपलब्ध होंगे, बाहर से मजदूरों को नहीं लाया जायेगा । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के नवकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्र के सभी मॉल, मार्केट एवं मार्केट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर की ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से छूट रहेगी । कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्राइवेट ऑफि स व संस्थान 33 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुले रह सकेंगे तथा शेष कर्मचारी अपने घर से ही कार्य कर सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के समस्त शासकीय कार्यालय में अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे एवं अधिकतम 33 प्रतिशत स्टॉफ से कार्य संपन्न कर सकेंगे । किंतु रक्षा, सुरक्षा एजेंसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित सेवायें एनआईसी कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, एनवायके तथा नगरीय निकाय संबंधी गतिविधियां बिना रूकावट के चालू रहेगी ।

टोटल लॉकडाउन को लेकर नए आदेश जारी, आज से हो गए लागू, अब पूरे दिन खरीद सकेंगे किराना,

कृषि कार्य में नहीं आएगी दिक्कत

कृषक, गेहूं, चना उपार्जन इत्यादि कृषि व उपार्जन कार्य में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को पास की आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में जारी आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत् रहेगी । इसमें कृषि उपकरण, पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी इत्यादि अन्य कृषि संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। पशु आहार संबंधी दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी । शहरी क्षेत्र में नागरिकों की दैनिक जीवन की आवश्यक सुविधाओं से संबंधित कार्य जैसे-कारपेंटर, कूलर व पंखा का टेक्निशियन, इलेक्ट्रीशियन, मोबाईल फ ोन की रिपेयरिंग, बुक्स, स्टेशनी, मोबाइल री-चार्ज से संबंधित सेवाएं होम डिलेवरी के प्रणाली के माध्यम से दी जा सकेगी । इसके लिये यह सुविधा दिये जाने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इसके लिये नगर निगम जबलपुर द्वारा संचालित जबलपुर मार्ट एप को भी डाउन लोड किया जाकर सुविधायें प्राप्त कर सकेंगे । जिले की समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वॉरंटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं। सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, आमजनों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य समारोह वर्जित रहेंगे।

शराब गुटखा की बिक्री पर रोक
सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाखू का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आने एवं जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी प्रकान की छूट भी नहीं रहेगी। सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनाएंगे। ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करेंगे तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन होने पर न्यूनतम राशि सौ रूपए एवं अधिकतम राशि 250 रूपए अर्थदंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को थूकता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एक हजार रूपए का अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी।

इन निर्देशों का पालन करना जरुरी
– सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थलों पर फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा।
– सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
– शादी समारोह में वर-वधु दोनों पक्ष सहित 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे एवं इसकी पूर्व अनुमति संबंधित एसडीएम से लिया जाना आवश्यक होगा।
– मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इक_े नहीं होंगे लेकिन मृतक कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी।

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