नगर में करीब 2500 वैन विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम करती हैं, जिनमें से एक भी वैन संचालक के पास बच्चों के परिवहन का परमिट नहीं है। ऑटो को नियमानुसार सवारी परमिट दिया गया है, जिसकी अधिकतम क्षमता ड्राइवर सहित कुल चार है, लेकिन शुरू से ही ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वैन एवं Auto driver परमिट की शर्तों की परवाह किए बगैर 10-12 बच्चों को वैन और ऑटो में बैठा रहे हैं । यहां तक कि ड्राइवर सीट पर भी बच्चों को बिठाया जाता है। इस दौरान ऑटो में पटिया लगा लिया जाता है। यह परमिट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भी मॉडिफाइड ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं । यातायात पुलिस ने स्कूल खुलने के साथ ही वैन एवं Auto drivers की मीटिंग लेकर उन्हें यातायात के नियम तथा हाईकोर्ट के निर्देशों से अवगत करा दिया था। इसके बाद भी वह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ।
शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन ने निर्देशित किया है कि नगर में स्कूलों के लिए संचालित नियम विरुद्ध वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए । इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक ने भी आदेशित किया है कि जो भी वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उपरोक्त निर्देश के पालन में शनिवार को यातायात पुलिस ने स्कूल छूटने के पश्चात अनेक चौराहों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठाने के आरोप में करीब एक दर्जन वाहन पकड़े हैं। सर्वप्रथम यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों को उनके घर तक पहुंचाया। तत्पश्चात वाहनों को जप्त कर परमिट की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में चालानी कार्रवाई की है । उपरोक्त वाहनों के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहां से उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
यातायात पुलिस विद्यार्थियों के परिजनों से भी यह अनुरोध करती है कि क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बिठाने वाले वाहनों में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें । यह उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है । इसी प्रकार गैस किट से संचालित वैन में भी अपने बच्चों को न भेजें । हो सकता है पुलिस के उक्त अभियान से अभिभावकों को असुविधा हो, परंतु बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। इसी मकसद से यह कार्रवाई संचालित की है, जो आगे निरंतर जारी रहेगी । वैन एवं ऑटो चालकों से भी पुलिस ने अपील की है कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन ना करें तथा नियमानुसार वाहन संचालित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।