पड़ौसियों पर लगाए थे आरोप
गोहलपुर के शेख जहूर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शेख जहूर का कहना था कि उसका निकाह 15 साल पहले हुआ था। हमारे चार बच्चिया और एक बेटा भी है। उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरी बीवी को कहीं ले गए। उसने आसपास बीबी को खोजने की कोशिश की पर जब उसका कहीं कुछ पता न चला तो उसने गोहलपुर थाने में गुम इंसान की सूचना दर्ज कराई। इसके बाद लगातार प्रयास करने के बाद भी पत्नी का पता न चलने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ता की पत्नी को कोर्ट में पेश करने के निर्देश जबलपुर पुलिस को दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में पुलिस ने उसकी पत्नी को कोर्ट में पेश किया। पत्नी ने कोर्ट को पति के साथ न रहने की वजह बताई।
अब नहीं रहूंगी साथ
कोर्ट के सामने पेश होकर याचिकाकर्ता की पत्नी ने बताया पति उसके साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं वह मुझे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक भी बोल चुका है। जाहिर है कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब उसके साथ रह पाना मुमकिन नहीं है। पत्नी ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपने भाई के साथ रह रही हूं, मुझे पर किसी को कोई दबाव नहीं है। उसके बयान को सुनकर अदालत ने पति की याचिका खारिज कर दी।