जबलपुरPublished: Feb 16, 2019 08:43:40 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने अपील की खारिज, होशंगाबाद जिले का मामला
mp high court
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने होशंगाबाद जिले के सोहागपुर निवासी दो भाइयों की अपील खारिज कर दी। जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस अंजुलि पालो की डिवीजन बेंच ने कहा कि दोनों ने मृतक को शरीर के संवेदनशील हिस्सों में चाकू से गोद डाला। इससे उसकी जान चली गई। कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दोनो भाइयों को 2009 मे सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार सोहागपुर निवासी मृतक मोहम्मद शफीक गांधी वार्ड निवासी खलील शाह की दुकान किराए पर लेकर किराना-जनरल सामग्री का फुटकर व्यापार करता था। इस दुकान को खाली कराने के मसले पर मृतक का खलील शाह से विवाद था। 22 अप्रैल 2007 की सुबह खलील शाह के पुत्र शफीक शाह व शकील शाह मृतक मोहम्मद शफीक की दुकान में घुस कर उसे मारने लगे। इतने में मृतक के छोटे भाई मोहम्मद शकील ने आकर बीचबचाव किया तो आरोपी भाग निकले। मोहम्मद शफीक की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इस मामले में होशंगाबाद जिला अदालत ने आरोपी शफीक व शकील शाह को 18 अगस्त 2009 को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले को अपील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।