कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि हम राज्य सरकार के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना शासकीय महिला कर्मी को तीसरी बार प्रसव अवकाश दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं। क्योंकि तथ्यों व हालात को देखते हुए प्रसव अवकाश की तात्कालिक आवश्यकता है। याचिकाकर्ता से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उसे नियमानुसार प्रसव अवकाश का लाभ प्रदान किया जाए।