हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर चुनाव आयोग की ओर से पेश जवाब में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है आयोग ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका पर विशेषज्ञों के साथ मिल कर विचार विमर्श किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति साफ होने के बाद ही निकाय चुनाव के बारे में किसी भी तरह का फैसला लिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने कहा है कि कई नगरीय निकाय क्षेत्रों के आरक्षण और परिसीमन का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। आरक्षण और परिसीमन का अधिकार सरकार का है, लिहाजा हाईकोर्ट से मामलों के निपटारे और सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही चुनाव पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। निर्वाचन आयोग के हाईकोर्ट में दिए इस जवाब के बाद फौरी तौर पर नगरीय निकाय चुवाव की अटकलों पर विराम लग गया है।
बता दैं कि हाई कोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए।