जबलपुर. कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर बिना कारण और बिना मास्क लगाएं घूमना-फिरना कई लोगों को सोमवार को महंगा पड़ा। पुलिस ने बेवजह घूम रहे 70 व्यक्तियों को जांच के दौरान पकड़ा। सभी को अस्थाई जेल में बंद किया। 15 व्यक्तियों के विरुद्ध भादंवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की। बिना मास्क लगाए घूम रहे 870 व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई की गई। इनसे 88 हजार तीन सौ रुपए समन शुल्क वसूला गया।
निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। लॉकडाउन में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी करने पर माढ़ोताल थाना क्षेत्र में कटंगी बायपास स्थित बेटरी दुकान के संचालक छोटी मदार टेकरी निवासी मोहम्मद शमीम, शंकर नगर में सैलून दुकान के संचालक रोहित सेन, चुंगी चौकी में कॉस्मेटिक दुकान की संचालक सूरतलाई निवासी सुनीता ग्रहवंशी, चौबे मार्केट में गारमेंट दुकान के संचालक राजीव गांधी नगर निवासी मनोज सिंह, चौबे मार्केट में गारमेंट दुकान के संचालक आइटीआइ निवासी राकेश राजपूत, रांझी थाना क्षेत्र में गोकलपुर में कार्तिक इंटरप्राइजेस के संचालक बापूनगर निवासी कार्तिक सोनकर, ओमती थाना क्षेत्र में नौदराब्रिज में धर्मेन्द्र मोबाइल शॉप के पास दुकान संचालित करते मिले आकाश रजक, आबिंद अंसारी, गोलू अंसारी, खमरिया थाना क्षेत्र में पिपरिया में अनुश्री टे्रडर्स नाम से लोहे-सीमेंट की दुकान संचालित करते मिले जितेन्द्र यादव के विरुद्ध भादंवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है।
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