जबलपुरPublished: Oct 01, 2019 09:26:18 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने नगर निगम व अन्य को नोटिस जारी कर पूछा
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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर, एसपी, नगर निगमायुक्त व जबलपुर विकास प्राधिकरण से पूछा है कि शहर की सीमा में स्थित सार्वजनिक पार्क बदहाली के शिकार क्यों हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा।
होते रहते हैं धरना-प्रदर्शन
सिविक अधिवक्ता जकी अहमद ने जनहित याचिका दायर की। उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखते हुए कहा कि जबलपुर के हृदयस्थल सिविक सेंटर स्थित इंदिरा गांधी पार्क व मेडिकल के पास स्थित नेहरू गार्डन के हाल-बेहाल हैं। नगर निगम पर इनकी देखरेख का दायित्व है। सिविक सेंटर उद्यान में सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल नहीं है। इससे असामाजिक तत्व सुबह से देर रात तक यहां डेरा जमाए रहते हैं। पार्क के पेड़-पौधे सूख रहे हैं। इसके इर्दगिर्द पार्र्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। पार्क के चारों तरफ अवैध दुकानदारों का जाल फैला है। इन दुकानों के सामने खड़े होने वाले वाहनों की वजह से यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। आए दिन पार्क में धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। इसकी वजह से पार्क आने वाले आम लोगों को परेशानी व गंदगी का सामना करना पड़ता है।
पकड़े गए थे नशे के तस्कर
नशेडि़यों, जुआरियों का यह पार्क अड्डा बन गया है। बीते दिनों यहां नशे के तस्कर पकड़े गए थे। रात में असामाजिक गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। पास में ही बना जेडीए कॉम्प्लेक्स का कॉरीडोर भी दुकानदारों के अवैध कब्जों से अटा है। इससे राहगीरों को परेशानी होती है। इसके बावजूद नगर निगम ने इस पार्क के संरक्षण को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया। एक निर्माण का मलबा गार्डन में फैला है। आग्रह किया गया कि अव्यवस्था दूर कर इन पार्कों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।