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जबलपुर

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, हरदा के किसानों को क्यों नहीं दिया फसल का मुआवजा

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, हरदा के किसानों को क्यों नहीं दिया फसल का मुआवजा

जबलपुरOct 14, 2019 / 08:55 pm

abhishek dixit

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, हरदा कलेक्टर व अन्य से पूछा कि टिमरनी तहसील के किसानों को अतिवृष्टि के चलते 2013 में नष्ट हुई उनकी फसलों के बीमा की राशि अभी तक क्यों नहीं चुकाई गई ? जस्टिस सुजय पॉल व जस्टिस अंजुलि पालो की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के राजस्व, कृषि विभाग के प्रमुख सचिवों, हरदा कलेक्टर, लैंड रिकार्डस अधीक्षक हरदा, आयुक्त लैंड रिकाड्र्स ग्वालियर, आरएम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, बीमा नियामक एवं विकास अधिकरण (आईआरडीएआई ) को नोटिस जारी किए। चार सप्ताह में जवाब मांगा गया।

तीसरी बार दायर करनी पड़ी याचिका
हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम पोखरी मुलकाम निवासी कृषक ओमप्रकाश पाटिल ने जनहित याचिका में कहा कि वर्ष 2013 में हुई भारी बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई थीं। लिहाजा, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा पाने के लिए प्रभावित किसानों ने आवेदन दिए। पटवारी ने बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। हरदा लैंड रिकाड्र्स अधीक्षक ने इसका सत्यापन किया । लेकिन कई बार कलेक्टर व मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर 2013 में जनहित याचिकाकी गई। हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई के बाद कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बावजूद बीमा कंपनी को सही आंकड़े नहीं दिए गए।इस पर 2018 में फिर याचिका दायर की गई। इसका निराकरण कर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आईआरडीए के समक्ष आवेदन देने की छूट दी। । इसके बाद भी गलत आंकड़े पेश करने के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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