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भूमि का मिलेगा पट्टा, ऐसे समझें प्रक्रिया

locationजबलपुरPublished: Dec 01, 2021 11:20:34 pm

पत्रिका गाइड, पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना है

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जबलपुर. शासन की धारणाधिकार योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि पर 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले निर्विवाद रूप से आधिपत्य में रहे और वर्तमान में आधिपत्य में रह रहे पात्र व्यक्तियों को 30 वर्षीय स्थाई पट्‌टे (भूमि स्वामी अधिकार पत्र) जारी किए जाएंगे। इसके लिए पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना है।
इस प्रक्रिया में सबसे पहले व्यक्ति को आरसीएमएस पोर्टल पर खुद या कियोस्क सेंटर के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें 2014 से पहले आधिपत्य से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड कराने होते हैं। पूरा फॉर्म भर जाने पर उसकी एक प्रति निकालकर उसमें आवेदक के हस्ताक्षर होते हैं। फिर हस्ताक्षरयुक्त आवेदन को पुन: पोर्टल पर अपलोड करने के बाद 100 रुपए का चालान जमा करना होता है। इसके बाद आवेदक को रसीद मिल जाती है। फिर उस क्षेत्र का पटवारी आवेदन के आधार पर निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाता है। फिर आवेदन कलेक्टर के पास पहुंचेगा। वहां से हस्ताक्षर होने के बाद व्यक्ति को पट्टा मिल सकेगा।
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