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अब शराब खरीदने पर दुकान से मिलेगा बिल, अधिक दाम वसूलने पर कर सकेंगे थाने में शिकायत

locationजबलपुरPublished: Sep 02, 2021 06:41:00 pm

Submitted by:

Faiz

प्रशासन ने इनमें शराब दुकानों में ग्राहकों को सुविधा के लिये दो नए नियम उसमें जोड़े हैं। शासन के निर्देशानुसार, 1 सितंबर से शराब दुकान संचालकों को अपने ग्राहकों को भुगतान राशि का बिल भी देना होगा।

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अब शराब खरीदने पर दुकान से मिलेगा बिल, अधिक दाम वसूलने पर कर सकेंगे थाने में शिकायत

जबलपुर. एक सितंबर मध्य प्रदेश में शराब से संबंधित कानूनों में कई बदलाव किये गए हैं। इसी के साथ जबलपुर प्रशासन ने इनमें शराब दुकानों में ग्राहकों को सुविधा के लिये दो नए नियम उसमें जोड़े हैं। शासन के निर्देशानुसार, 1 सितंबर से शराब दुकान संचालकों को अपने ग्राहकों को भुगतान राशि का बिल भी देना होगा। इस प्रशासनिक आदेश को एक सितंबर से प्रभावी भी कर दिया गया है। इसी के साथ शासन के निर्देशानुसार, निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय की शिकायत का निवारण करते हुए जिले की सभी देसी-विदेशी मदिरा दुकानों द्वारा दिये जाने वाले बिल पर इलाके के थाना प्रभारी का नंबर भी दिया गया है, जिसपर ग्राहक शिकायत भी कर सकता है।


सहायक आबकारी आयुक्त के अनुसार इस व्यवस्था को जिले की समस्त 144 देसी, विदेसी मदिरा दुकानों में लागू किया गया हैं। इस अनुक्रम में जिले में पदस्थ कार्यपालिक बल के अतरिक्त होमगार्ड के नगर सैनिक की भी जिले के नगर निगम सीमा के मुख्य मार्ग में 44 हाई पोटेंशियल एरिया वाली मदिरा दुकानों में ड्यूटी लगाई गई हैं।

 

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शराब दुकानों पर नियुक्त किये गए मॉनिटिंग अधिकारी

अब शराब खरीदने पर दुकान से मिलेगा बिल, अधिक दाम वसूलने पर कर सकेंगे थाने में शिकायत

इसी के साथ शराब दुकानों में मॉनिटिंग अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं, ताकि शाम को समय होने वाली भीड़, यातायात और कोविड प्रोटोकॉल का समुचित पालन किया जा सके। इसके अतरिक्त प्रमाणित बिल में मदिरा दुकानों के नाम के साथ संबंधित प्रभारी का मोबाइल नंबर भी दर्शाया गया हैं। निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय संबंधी शिकायत उपभोक्ता द्वारा दर्शाए गए नंबर पर शिकायत कर सकता है।

 

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