जबलपुरPublished: Nov 14, 2017 10:46:02 am
deepankar roy
घर से अचानक गायब हुई युवती
young Bank manager marries lover lodged FIR against those who marry
जबलपुर। शहर में एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली युवती की एक दूसरे समुदाय के युवक से आते-जाते मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी का ये मामला उस वक्त उलझ गया जब शादी की जानकारी देने की पारी आयी। इसके लिए युवती तो पुलिस के सामने हाजिर हुई लेकिन युवक गायब रहा। इस पर पुलिस को मामले में संदेह हुआ। पुलिस ने शादी के करार की जांच की तो पता चला कि युवती ने धर्म परिवर्तित किया है। लेकिन धर्म परिवर्तन की जानकारी पर परदा डाला जा रहा है। इस पर पुलिस ने युवती का निकाह पढऩे वाले काजी, वकील और गवाहों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
रेलवे में नौकरी करता है युवक
गोहलपुर पुलिस के अनुसार ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। युवती कुछ दिन पहले ओमती थाना में उपस्थित हुई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले रेलवे में कार्यरत ओमती निवासी तौफिक उर्फ मोहम्मद सलाउद्दीन से निकाह कर लिया है। युवती ने निकाहनामा भी पेश किया है। निकाहनामा की जांच में पता चला कि युवती ने धर्म परिवर्तन कर गोहलपुर और हनुमानताल क्षेत्र के बीच स्थित एक धर्मस्थल में निकाह किया है। युवती के माता-पिता की रिपोर्ट पर गोहलपुर पुलिस ने युवक-युवती, काजी, वकील और गवाहों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
घर से हुई अचानक गायब
ग्वारीघाट क्षेत्र में रहने वाली युवती रोजाना अपनी नौकरी पर बैंक आती जाती थी। लेकिन करीब एक सप्ताह पहले वह अचानक घर से गायब हो गई। युवती के परिजनों ने सभी परिचितों से जानकारी जुटाई लेकिन जब कहीं से युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने ग्वारीघाट पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई।
युवक के नहीं आने पर संदेह
घर से गायब होने के बाद युवती ने एक दूसरे समुदाय के युवक के साथ शादी कर ली। लेकिन इस शादी की सूचना देने के लिए वह अकेली पुलिस थाने पहुुंची। उसके साथ उसका पति नहीं आया। युवती के अकेले आने पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने जब पतासाजी की तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन की सूचना छिपाने का मामला सामने आया।
ये है नियम
कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने पर उसकी सूचना कलेक्टर को देना आवश्यक है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार शादी के इस मामले में युवती ने धर्म परिवर्तन कर निकाह किया। लेकिन धर्म परिवर्तन की सूचना कलेक्टर को नहीं दी गई।
मामला संवेदनशील
एएसपी जीपी पाराशर के अनुसार ग्वारीघाट क्षेत्र की एक युवती द्वारा धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में युवक-युवती, काजी, वकील और गवाहों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। मामला संवेदनशील होने की वजह से आरोपितों के नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है।