आजीवन सश्रम कारावास की सजा
विश्रामपुरी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गई। विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर अभियुक्त को धारा 302 भादंसं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया है।