ये है पूरा मामला
कुछ दिन पूर्व एसबीआई एडीबी शाखा द्वारा जिला न्यायालय में लगाए गए एक प्रकरण के तहत 2 किसान तुलाराम मौर्य और सदाराम को जेल हो गई थी। मामले के तूल पकड़ते ही राज्य सरकार सकते में आ गई और जिला प्रशासन के माध्यम से दोनों किसानों की जमानत कराई गई। जमानत होते ही दोनों किसानों ने बैंक कर्मचारी, उधानिकी विभाग के अफसरों और दो बिचौलियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराया गया, किसानों के अनुसार वर्ष 2009 में ग्राम भाटपाल स्थित 4.35 एकड़ भूमि पर ड्रिप सिस्टम पाइप, बरबेट वायर लगाने के नाम पर आवेदन ने कृषि उधानिकी सहायक संचालक जगदलपुर को दिया गया था। आवेदन के परिपालन में उधानिकी विभाग जगदलपुर के द्वारा जमीन के सर्वे पश्चात लगभग 1 लाख 32 हजार की अनुमानित खर्च का स्टीमेट तैयार किया गया और जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड को ड्रिप सिस्टम लगाने हेतु अनुबंध किया गया।
तुलाराम मौर्य ने जानकारी देते बताया कि उसके सारे चेक बलराम चावड़ा ही रखा करता था उसकी4 एकड़ 35 डिसमिल भूमि में कार्य स्वीकृत दर्शाया, गया, जबकि अनुबंध संस्था द्वारा केवल 1.35 एकड़ में ही ड्रिप पाइप एवं बरबेट वायर लगाया गया है। इस तरह उधानिकी विभाग के ग्रामीण विस्तार अधिकारी उपेंद्र चौधरी एवं विभाग के अधिकारी आर.के मिश्रा द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बैंक प्रबंधक चंद्रशेखर राव फिल्ड मैनेजर इम्तियाज खान केशियर प्रकाश जोशी तथा जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड की एजेंट बलराम चावड़ा और मुंशी रघु सेठिया के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी करते हुए किसानों से लूट की गई किसानों की धोखाधड़ी वाले मामले में कोतवाली थाना जगदलपुर में धारा 420, 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है, चौकी प्रभारी सत्यम चौहान ने बताया की मामले के मुख्य आरोपी बलराम चावड़ा और रघु सेठिया को गिरफ्तार कर लिया गया है आगे की कार्यवाही जारी है।