दो को लाभ पहुंचाने जमीन की गणना में भी गड़बड़ी
गणनाकर्ताओ ने कंगोली के 7 खातो घाटपदमूर के 3 तथा अघनपुर के 3 खातो में जहां एक से अधिक खसरा नंबर अर्जित हुए हैं। उनमे सिद्धान्त का पालन करते हुए एक खाते की गणना एक चक में की गई है। किन्तु केवल 2 ही खातो में स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गणना की गई। भू-अर्जन धारा 20-ए रेल्वे अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु प्रपत्र दस तैयार किया गया। इसमें निलीमा टीव्ही रवि व बलिनागवंशी के खाते के संर्दभ में सभी को एक ही खाते में अंकित करते हुए पूर्ण रकबा को एक चक में गणना करते हुए दर्शाया गया। ग्रामीण क्षेत्र की जमीन को शहरी बताकर मुआवजा राशि में करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया गया। बलि नागवंशी को ७.७९ करोड़ रुपए की जगह ७०.६२ करोड़ रुपए और ४.८० करोड़ रुपए के बजाए २०.८० करोड़ का मुआवजा दिलवाया गया।
इन पर कूटरचना का है आरोप
इस कूटरचना में पूर्व Additional Collector हीरालाल नायक (IAS), तत्कालीन SDM सियाराम कुर्रे, Tehsildar दीनदयाल मण्डावी, revenue inspector अर्जुन श्रीवास्तव, deputy registrar clerk in charge कौशल ठाकुर, Patwari धर्मनारायण साहु, इरकॉन कंपनी के अधिकारी सुरेश बी मिताली, एआर मूर्ति, Forest officer जीआर राव, भूस्वामी बली नागवंशी व नीलिमा टीव्ही रवि के विरूद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।