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जगदलपुर

राशनकार्ड नवीनीकरण में अपात्र हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर, इस तारीख तक कर सकते हैं अपनी पात्रता साबित

राशनकार्ड नवीनीकरण में अपात्र कार्डधारी तहसीलदार के समक्ष इस तरह से अपील की जा सकती है।

जगदलपुरSep 16, 2019 / 10:35 am

Badal Dewangan

राशनकार्ड नवीनीकरण में अपात्र हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर, इस तारीख तक कर सकते हैं अपनी पात्रता साबित

राशनकार्ड नवीनीकरण में अपात्र हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर, इस तारीख तक कर सकते हैं अपनी पात्रता साबित

राशन कार्डों का नवीनीकरण के दौरान अपात्र पाए गए राशन कार्ड धारियों को अपील का अवसर दिया गया है। नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और डाटा एन्ट्री के बाद अपात्र पाए गए राशन कार्डधारी आवेदक तहसीलदार के समक्ष अपील कर सकते हैं।

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तहसीलदार के समक्ष अपील की जा सकती है
खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय क्षेत्र में आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी व उनके प्राधिकृत सक्षम अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर तहसीलदार के समक्ष अपील की जा सकती है।

उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलना शुरू हो जाएगा
राशन कार्ड पात्र-अपात्र होने के संबंध में तहसीलदार की ओर लिया गया निर्णय अंतिम होगा। दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद तैयार अंतिम सूची के आधार पर खाद्य विभाग के वेबसाइट में निरस्त किए जाने वाले राशन कार्डों को 20 सितम्बर 2019 तक हटा दिया जाएगा। जिन राशन कार्ड धारियों का दावा-आपत्ति निराकरण में राशन कार्ड पुन: पात्र पाए जाते हैं, तो उनको उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

दावा-आपत्तियों का निराकरण किया गया था
विदित हो कि राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में दावा-आपत्ति होने पर संबंधित जनपद क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगर निगम आयुक्त सुनवाई की गई थी। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावा-आपत्तियों का निराकरण किया गया था।

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