इसके तहत जीएसटीआर , 9 और 9 सी के तहत जीएसटी वार्षिक रिटर्न और वित्तीय वर्ष 2018- 19 की वार्षिक ऑडिट के साथ रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके लिए नई गाइड लाइन में निर्देश जारी किए गए है। इसके लिए सीए से भी सलाह ले सकते हैं।
जगदलपुरPublished: Oct 27, 2020 04:03:10 pm
Bhawna Chaudhary
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न जमा करने की तारीक 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है।
आईटी रिटर्न करने वालों लोगों को मिली राहत, अब 31 जनवरी तक जमा कर सकते है बिना ऑडिट के रिटर्न फाइल
जगदलपुर . केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न जमा करने की तारीक 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिन्हें अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती थी। वह वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 निर्धारित की थी।
इसके तहत जीएसटीआर , 9 और 9 सी के तहत जीएसटी वार्षिक रिटर्न और वित्तीय वर्ष 2018- 19 की वार्षिक ऑडिट के साथ रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके लिए नई गाइड लाइन में निर्देश जारी किए गए है। इसके लिए सीए से भी सलाह ले सकते हैं।