बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है
विगत तीन दिन के भीतर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पूर्व लगातार मैग्मा फाइनेंस और चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के कार्यालय को सील किया गया था। मामला वर्ष 2002 से 2014 के बीच का है। ओडि़शा राज्य के भुनेवश्वर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय की ब्रांच जगदलपुर और बकावंड में संचालित की जा रही थी।
विगत तीन दिन के भीतर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पूर्व लगातार मैग्मा फाइनेंस और चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के कार्यालय को सील किया गया था। मामला वर्ष 2002 से 2014 के बीच का है। ओडि़शा राज्य के भुनेवश्वर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय की ब्रांच जगदलपुर और बकावंड में संचालित की जा रही थी।
चार लाख 36 हजार 360 रुपए गबन करने का आरोप लगाया
इस दौरान कंपनी के एजेंटों ने सैकड़ों निवेशकों को ज्यादा फायदा का लालच देकर निवेश करवाया था। जिसके बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फर्जीवाड़ा और गड़बड़़ी पाए जाने के वर्ष 2014 में भुवनेश्वर मुख्यालय सहित सभी शाखाओं को बंद कर दिया गया था। कंपनी में रुपए लगाने वाले निवेशकों के रुपए डूब चुके थे। इनमें से निवेशक बकावंड ब्लाक कॉलोनी निवासी सिरामनी मरकाम (43)ने तीन साल पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराया था। जिन्होंने कंपनी पर चार लाख 36 हजार 360 रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया था।
इस दौरान कंपनी के एजेंटों ने सैकड़ों निवेशकों को ज्यादा फायदा का लालच देकर निवेश करवाया था। जिसके बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फर्जीवाड़ा और गड़बड़़ी पाए जाने के वर्ष 2014 में भुवनेश्वर मुख्यालय सहित सभी शाखाओं को बंद कर दिया गया था। कंपनी में रुपए लगाने वाले निवेशकों के रुपए डूब चुके थे। इनमें से निवेशक बकावंड ब्लाक कॉलोनी निवासी सिरामनी मरकाम (43)ने तीन साल पूर्व थाने में शिकायत दर्ज कराया था। जिन्होंने कंपनी पर चार लाख 36 हजार 360 रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया था।
बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है
इस मामले की जांच में पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर व प्रबंधक सहित 35 एजेंटों को दोषी पाए जाने के बाद अपराध पंजीबद्ध करने के लिए कलक्टर व एसपी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिनके निर्देश अनुसार इन सभी के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एजेंटों के माध्यम से लोगों को अधिक ब्याज का फायदा दिलाने का झांसा देकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर और प्रबंधक सहित करीब 13 लोगों के खिलाफ 420 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है।
इस मामले की जांच में पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर व प्रबंधक सहित 35 एजेंटों को दोषी पाए जाने के बाद अपराध पंजीबद्ध करने के लिए कलक्टर व एसपी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिनके निर्देश अनुसार इन सभी के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एजेंटों के माध्यम से लोगों को अधिक ब्याज का फायदा दिलाने का झांसा देकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर और प्रबंधक सहित करीब 13 लोगों के खिलाफ 420 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है।
यह हैं आरोपी
माइक्रो फायनेंस का डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, प्रबंधक अरूण विश्वास गांधी नगर नवरंगपुर, रेनु कुमार पानीग्राही, डेकेश्वर, कल्पना विश्वास, सविता पाण्डेय, सुनीता पानीग्राही, योगिता पाण्डेय, संगिता पाण्डेय, मुकेश, संजुकता, हरणानु, पिलु पानीग्राही, डागवनाथ सहित अन्य 35 आरोपी पाए गए हैं।
माइक्रो फायनेंस का डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, प्रबंधक अरूण विश्वास गांधी नगर नवरंगपुर, रेनु कुमार पानीग्राही, डेकेश्वर, कल्पना विश्वास, सविता पाण्डेय, सुनीता पानीग्राही, योगिता पाण्डेय, संगिता पाण्डेय, मुकेश, संजुकता, हरणानु, पिलु पानीग्राही, डागवनाथ सहित अन्य 35 आरोपी पाए गए हैं।
इन्वीेंस्टेगन के आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी
बकावंड थाना प्रभारी राम कुमार तोड़े ने बताया कि, आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिनके स्टेटमेंट और इन्वीेंस्टेगन के आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
बकावंड थाना प्रभारी राम कुमार तोड़े ने बताया कि, आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिनके स्टेटमेंट और इन्वीेंस्टेगन के आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।