कलेक्टर ने इस प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए विभाग के द्वारा एक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें नोडल अधिकारी के नाम उनके फोन नम्बर व ईड-मेल पते उल्लेखित किये जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करता दिखाई दें तो इन्हें तत्काल सूचित करें।
जिला परिवार कल्याण अधिकारी शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान निषेध संबंधी कानून में 200 रुपए से लेकर 5 हजार रूपए व 5 साल कैद के नियम भी हैं। धारा-6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना व खरीदना अपराध है। बैठक में लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्थलों पर नो-स्मोकिग के बोर्ड लगाए जाने व रैली निकालने का निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान महारानी हास्पिटल परिसर की बाउण्ड्रीवॉल से लगी हुई कई दुकानदारों के द्वारा इन सामानों के बेचे जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। देवांगन ने कहा कि जल्द ही सरपंच,स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधान पाठक, प्राचार्य, थाना प्रभारी और वेंडर्स की बैठक आयोजित कर उन्हें इस संबंध में जानकारी दें। बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग संबंधी अधिकारी मौजूद थे।