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सावधान ! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी गलती, तो सुधार लें, नहीं तो भुगतनी पड़ेगी सजा

locationजगदलपुरPublished: Oct 22, 2017 11:54:31 am

Submitted by:

ajay shrivastav

अब स्कूलों और कालेजों से 300 फीट दूर होंगे पान-गुटखा के ठेले, कलक्टर ने सुनाया है सख्त निर्देश, जुर्माना के साथ हो सकता है कैद।

पांच हजार जुर्माना व पांच साल तक कैद

पांच हजार जुर्माना व पांच साल तक कैद

जगदलपुर . शहर में अब सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करते पाए जाने पर जुर्माना से लेकर कैद तक हो सकती है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों से 300 फीट दूरी पर पान व गुटखा के ठेले लगाए जाएंगे। बीते दिन तंबाकू व धूम्रपान निषेध को लेकर कलक्टोरेट में आयोजित बैठक में ये निर्देश कलक्टर धनंजय देवांगन ने दिए। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि कार्यालय के प्रांगण को पूर्णत: धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित करने संबंधी बोर्ड लगाकर कड़ाई से पालन करें। देवांगन ने शैक्षणिक संस्थाओं में भी सौ गज के दायरे में तंबाकू व धूम्रपान पर पूरी तरह से रोक लगाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले वेंडर्स को समझाइश दें फिर कार्रवाई करें।
नोडल अधिकारी को देनी होगी सूचना
कलेक्टर ने इस प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए विभाग के द्वारा एक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें नोडल अधिकारी के नाम उनके फोन नम्बर व ईड-मेल पते उल्लेखित किये जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करता दिखाई दें तो इन्हें तत्काल सूचित करें।
पांच हजार जुर्माना व पांच साल तक कैद
जिला परिवार कल्याण अधिकारी शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान निषेध संबंधी कानून में 200 रुपए से लेकर 5 हजार रूपए व 5 साल कैद के नियम भी हैं। धारा-6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना व खरीदना अपराध है। बैठक में लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्थलों पर नो-स्मोकिग के बोर्ड लगाए जाने व रैली निकालने का निर्णय लिया गया।
हास्पिटल के सामने भी नहीं बिकेगा यह सामान
बैठक के दौरान महारानी हास्पिटल परिसर की बाउण्ड्रीवॉल से लगी हुई कई दुकानदारों के द्वारा इन सामानों के बेचे जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। देवांगन ने कहा कि जल्द ही सरपंच,स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधान पाठक, प्राचार्य, थाना प्रभारी और वेंडर्स की बैठक आयोजित कर उन्हें इस संबंध में जानकारी दें। बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग संबंधी अधिकारी मौजूद थे।
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