आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले अब सावधान हो जाएं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 01 सितंबर से लागू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मोटर व्हीकल एक्ट में 10 गुणा जर्माना लगेगा। प्रदेश में राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर भारी भरकम जुर्माना ठोका जा सकता है।
टैक्स मामलों का निपटारा सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के पुराने मामलों के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा और टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी।
वाहनों का ऑन डैमेज इंश्योरेंस साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोडफ़ोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीमा नियामक इरडा ने ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।
एसबीआई का होमलोन सस्ता एक सितंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए होम लोन लोन लेकर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, एसबीआई का रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट ने होम लोन इंडिस्ट्री का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। एक सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी।
15 दिन में जारी करें केसीसी एक सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना और भी आसान हो जाएगा। अधिकतम 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंन्द्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करने का निर्देश दिया है। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी।