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जयपुर

हेलमेट नहीं तो 1 हजार, डीएल नहीं तो 5 हजार जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट: 36 तरह के उल्लंघन में बढ़ाई जुर्माना राशि
जयपुर. यातायात नियमों के उल्लंघन और आपके बीच 36 का आंकड़ा आखिर आ गया है। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह से बुधवार को चर्चा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितम्बर 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जयपुरJul 09, 2020 / 05:47 pm

Sudhir Bile Bhatnagar

MV Act 2019 के तहत सरकार ने वसूला करोड़ों का जुर्माना,दो महीने में टूटे रिकॉर्ड

MV Act 2019 के तहत सरकार ने वसूला करोड़ों का जुर्माना,दो महीने में टूटे रिकॉर्ड

अब 36 तरह के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना राशि बढ़ गई है। ओवरलोडिंग पर अब 40 हजार तक जुर्माना भरना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाया तो 5 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। यह आदेश बुधवार शाम से ही प्रभावी हो गए हैं। कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालान अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 से 1000 रुपए तक की गई है। लालबत्ती जम्प करने, सड़क चिह्न की अवहेलना करने, पार्किंग नियम तोडऩे, अनधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 रुपए रखी गई है। जुर्माना राशि केंद्र की ओर से प्रस्तावित राशि के अनुरूप ही निर्धारित की गई है।
मोबाइल पर बात या रेड लाइट जम्प की तो 1,000, नशे में ड्राइविंग पर 10,000
अपराध राज्य में केन्द्र से निर्धारित
जुर्माना जुर्माना
मोबाइल पर बात 1000 10,000
रेड लाइट जम्प 1000 10000
शराब पीकर ड्राइविंग 10000 10000 (6 माह कैद भी)
खतरनाक ड्राइविंग 1000 10000 (पहली बार)
10,000 10,000 (दूसरी बार)
बिना हेलमेट 1000 1000 व तीन माह
लाइसेंस निलंबित
बिना शीट बेल्ट 1000 1000
बाइक पर दो से ज्यादा 1000 1000 और लाइसेंस
तीन माह निलंबित
वाहन रेसिंग पर 5000-10,000 5,000
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन 2000-5000 5,000-10,000
लाइसेंस एक्सपायर 5000 5000 व 3 माह सजा
तेज गति 1000 1000
तेज गति भारी वाहन 2000 2000
असुरक्षित ड्राइविंग 500 से 2000 1500-5000
इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं 10000 10000 व 6 माह सजा
बिना बीमा वाहन 2000-40000 2000
ओवरलोड यात्रीभार 100 रु प्रति यात्री 200रु प्रति यात्री
सामान्य अपराध दोपहिया रु100 500
चौपहिया 200 1500
आदेशों की अवहेलना 500 2000
खतरनाक ड्राइविंग 1000-10,000 5000
बिना परमिट वाहन 10,000 10,000
ओवरलोड वाहन 20,000 20,000
फिर प्रतिटन
2 हजार
वर्जित क्षेत्र में ड्राइविंग 20,000 20,000
वाहन आकार बड़ा 20,000
एक साल तक
चला विवाद
जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार ने नए मोटर एक्ट के प्रावधान लागू किए थे। राज्य सरकार ने जुर्माना राशि भारी बताते हुए रोक लगा दी थी। एक साल तक केन्द्र और राज्य के बीच विवाद चलता रहा। सरकार ने 36 जुर्मानों में संशोधन किया है। राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए जुर्मानों में प्रदेश के पिछले जुर्माने के मुकाबले भारी वृद्धि हुई है। मोबाइल पर बात करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। तेज गति से वाहन चलाने पर 400 की जगह अब 1000 रुपए देने होंगे।
&संशोधित जुर्माने की अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार से प्रदेश में इन्हें लागू कर दिया है। रवि जैन, परिवहन आयुक्त
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