scriptसौ लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना | 10 thousand people will be fined for gathering a crowd | Patrika News

सौ लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना

locationजयपुरPublished: Oct 18, 2020 08:12:04 pm

Submitted by:

rahul

प्रदेश में सौ से अधिक लोगों के एकत्रित करने वालों पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा।

ashok gehlot

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जयपुर। प्रदेश में सौ से अधिक लोगों के एकत्रित करने वालों पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है।
इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है। ऎसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही करने के लिए संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ब्लॉक विकास अधिकारी अधिकृत होंगे।
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