बलात्कारी को 10 साल का कठोर कारावास
जयपुरPublished: Feb 17, 2020 05:27:06 pm
जमवारामगढ़ का मामला, पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा, पीडि़ता के पिता ने 4 दिसम्बर, 2018 को कराई थी एफआईआर दर्ज
जयपुर. जमवारामगढ़ में सवा साल पहले नाबालिग से बलात्कार के मामले में अभियुक्त को अदालत ने दोषी करार दिया है। जयपुर जिला पॉक्सो अदालत में न्यायाधीश दलीप सिंह ने अभियुक्त गोपालगढ़ निवासी कमलेश कुमार मीणा को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडि़त किया। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 17 वर्षीय पीडि़ता के पिता ने 4 दिसम्बर, 2018 को जमवारामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बेटी शौच के लिए घर के पास ही नाले की तरफ गई थी। चिल्लाने की आवाज आने पर जाकर देखा तो पीडि़ता के साथ अभियुक्त दुष्कर्म कर रहा था। पीडि़ता निर्वस्त्र थी एवं चुन्नी से हाथ बंधे हुए थे। पीडि़ता के साथ मारपीट करने से वह भयभीत थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर 30 जनवरी, 2019 को कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए। पीडि़ता के मेडिकल साक्ष्य के अनुसार उसे नाबालिग मानते सजा सुनाई गई।