इसी तरह राजेश्वर सिंह को जनजाति विकास विभाग में एसीएस लगाया है। एक दर्जन प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को उपखंड अधिकारी के पद पर लगाया है। इनमे अतुल प्रकाश उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, अभिषेक सुराणा को उपखण्ड अधिकारी जयपुर, देसलदान को रामगंज मंडी, कोटा, शिल्पा सिंह को शाहपुरा भीलवाड़ा, रामप्रकाश को भवानी मंडी झालावाड़, मोहम्मद जुनैद को झालावाड़, मयंक मनीष को वल्लभनगर, उदयपुर,नित्या के को टोंक, अभिशेक खन्ना को चूरू, उत्साह चौधरी को मांडलगढ़, भीलवाड़ा,अर्पणा गुप्ता को बड़गांव उदयपुर में उपखण्ड अधिकारी लगाया है।
जयपुर. राजकीय सेवा में दो से अधिक संतानों पर कार्रवाई में राहत के प्रावधान अब वर्ष 2002 से लागू होंगे। इसके लिए सरकार ने मंगलवार को विविध सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी।
दरअसल, राज्य सेवा में 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति एवं अन्य सेवा लाभ रोकने का प्रावधान है। सरकार ने 2015 में नियमों को संशोधित कर कहा था कि यदि कोई वैध पुनर्विवाह करता है और यदि पुनर्विवाह से पहले उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया है तो दूसरी शादी के बाद पहले प्रसव से हुई संतान के आधार पर उसे प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा।