इन पर आया अंतरिम फैसला 1— सचिन पायलट ग्रुप की ओर से पी आर मीना एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को अंतरिम फैसला सुनाया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं।
इन पर नोटिस जारी 2—3—बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीशचंद मिश्रा व भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष व सचिव सहित अन्य से नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है।
इनको लिया वापस 4—5— मदन दिलावर हाईकोर्ट से दो याचिका याचिका वापस ले चुके हैं, इसमें एक में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई थी और दूसरी में विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की गुहार की गई थी।
6—विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने के लिए एसएलपी दायर की थी। इसे 27 जुलाई को वापस ले लिया।
तीन जनहित याचिकाएं भी
7 से 9— एक जनहित याचिका में बाड़ाबंदी में बंद विधायकों के वेतन भत्तों पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि एक अन्य जनहित याचिका में राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के नबाम रेबिया केस फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह एक अन्य जनहित याचिका में कहा है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र आहूत करने का अनुरोध किया है, लेकिन उस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट दखल करे। राज्यपाल के विधानसभा सत्र की तारीख तय कर दिए जाने से इनमें से दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट को शायद ही कोई निर्देश देने की आवश्यकता पडेगी। हालांकि इन तीनों जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई होनी है।
7 से 9— एक जनहित याचिका में बाड़ाबंदी में बंद विधायकों के वेतन भत्तों पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि एक अन्य जनहित याचिका में राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के नबाम रेबिया केस फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह एक अन्य जनहित याचिका में कहा है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र आहूत करने का अनुरोध किया है, लेकिन उस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट दखल करे। राज्यपाल के विधानसभा सत्र की तारीख तय कर दिए जाने से इनमें से दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट को शायद ही कोई निर्देश देने की आवश्यकता पडेगी। हालांकि इन तीनों जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई होनी है।
चार याचिकाओं में विधायक ने मांगा संरक्षण 10 से 13— विधायक भंवरलाल शर्मा ने एसओजी जांच पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करवाने के लिए तीन याचिकाएं दायर की है। एफआईआर रद्द नहीं किए जाने की स्थिति में जांच एनआईए से करवाने की मांग की है। इसी तरह विधायकों की अवैध खरीद फरोख्त मामले में एसीबी में दर्ज मामले के अनुसंधान पर रोक लगाने का लेकर भी एक याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका 14 और 15—राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई के अंतरिम आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय विधानसभा के नोटिस पर यथास्थिति के आदेश नहीं दे सकता। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है इसमें 18 आधार पर हाईकोर्ट के फैसले का रद्द करने की गुहार की है।