राजस्थान सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम ( स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण )
विधेयक, 2019: तीन वर्ष निरीक्षण से छूट: राज्य में स्थापित होने वाले छोटे, मंझोले और लघु उद्योगों में राज्य के कानूनों के तहत तीन साल तक कोई निरीक्षण नहीं होगा। ऐसे में उद्यमी औपचारिकताओं में समय खपाए बिना तत्काल अपना उत्पादन शुरू कर सकेंगे।
विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 हटाए जा सकेंगे कुलपति: विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की शिकायत मिलने पर सरकार राज्यपाल के परामर्श से कमेटी बना कर जांच कराएगी। अनियमितता की पुष्टि होने पर कुलपति को राज्यपाल की ओर से हटाया जा सकेगा।
राजस्थान मॉब लिंचिंग (
Mob lynching ) से संरक्षण विधेयक- 2019: दो लोग भी मॉब लिंचिंग में : दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को भी मॉब लिंचिंग के दायरे में लाया गया है। सजा के प्रावधान और कड़े किए। मॉब लिंचिंग में मृत्यु पर आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक जुर्माना।
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक हुक्का बार अब अपराध: हुक्का बार चलाना दंडनीय अपराध होगा। ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध। दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन वर्ष कारावास की सजा हो सकती है। एक लाख रुपए तक जुर्माना भी।
सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019- ऑनर किलिंग पर आजीवन कैद: ऑनर किलिंग के मामलों में कानून को और कड़ा किया है। ऑनर किलिंग में दोषियों को आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया। खाप पंचायतों की रोकथाम होगी।
राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019: मंत्री, विधायकों के वेतन बढ़ाए: इस विधेयक का जनता से यों कोई सीधा सरोकार नहीं। लेकिन जानना जरूरी है कि इस सत्र के अंतिम दिन की बैठक में सीएम, मंत्री, विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतनभत्ते में बढ़ोतरी का विधेयक सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया। कोई बहस नहीं हुई, बस चंद मिनटों में विधेय