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जयपुर

लापरवाही का हर्जाना 20 लाख चुकाना पड़ेगा

साइनस के आपरेशन के दौरान आंख की रोशनी जाने का मामला

जयपुरFeb 28, 2020 / 12:42 am

manoj sharma

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जयपुर।

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही पर बीस लाख रुपए हर्जाना लगाया है। आयोग ने याचिका दाखिल करने की तारीख 3 जून 2016 से नौ फीसदी ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं।
जालुपुरा निवासी इदरिस मोहम्मद खान ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि सांगानेर के गोपीनाथ हॉस्पिटल में साइनस की परेशानी होने पर दिखाया। जहां पर जांच के बाद 26 अक्टूबर 2015 को ऑपरेशन की सलाह दी गई। ऑपरेशन के बाद से ही उसे दाहिनी आंख से कम दिखाई देने लगा। कई नेत्र चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन उसके आंख सही नहीं हुई। परिवादी ने कहा कि ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से उसकी आंख की रोशनी गई है। इसके लिए अस्पताल और डॉक्टर जिम्मेदार है। जबकि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से सावधानी से इलाज किया और उनकी वजह से आंख की रोशनी नहीं गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष कमल बागड़ी ने माना कि साइनस ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हुई है और आप्टिक नर्व से छेड़छाड़ होने से वह डैमेज हो गई और आंख की रोशनी चली गई। आयोग ने परिवादी को बीस लाख रुपए याचिका दायर करने की तारीख से बीस फीसदी ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए।
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