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जयपुर के चारों गुनहगारों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 11 साल बाद मिला न्याय

locationजयपुरPublished: Dec 20, 2019 04:35:21 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

2008 jaipur bomb blast verdict: जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए चार आतंकियों को शुक्रवार को विशेष अदालत ने सजा सुना दी।

जयपुर के चारों गुनहगारों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 11 साल बाद मिला न्याय
जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए चार आतंकियों को शुक्रवार को विशेष अदालत ने सजा सुना दी। गुरुवार को जज अजय कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को शाम चार बजे सजा सुनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जयपुर बम विस्फोट के मुख्य आरोपी सैर्फुरहान, सलमान, सैफ और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी शाहबाज को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद न्याय मिल पाया। सजा के बाद आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। सैफ और सरवर ने तो हाथ भी मिलाया। पुलिस चारों आरोपियों की जेल लेकर रवाना हो गई।
इससे पहले चार आरोपियों को जेल से न्यायालय में पुलिस पहुंची। कोर्ट परिसर में इसके चलते पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। हर तरफ पुलिस की नजर रही। आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें गेट नंबर 2 से लाया गया। सजा के ऐलान से पहले कोर्ट परिसर में सभी के मोबाइल बंद करवा दिए गए।
बुधवार को कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफु उर्फ सैफुर्रहमान को गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए उकसाने और अंजाम देने। आतंकी कार्रवाईयों को अंजाम देने और देश में विधि की ओर से स्थापित सरकार के खिलाफ हथियारबंद होकर युद्ध छेडऩे और धर्म के आधार पर दो समुदायों में नफरत उत्पन्न करने सहित हत्या,हत्या के प्रयास और जानबूझकर घातक चोट करने के आरोप में दोषी ठहराया था। एक आरोपी शाहबाज को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
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