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चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर मिलेंगे 30 लाख रूपए

locationजयपुरPublished: Oct 16, 2020 09:43:22 pm

Submitted by:

rahul Rahul Singh

राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन कर चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपए आनुग्रहिक अनुदान स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

1176 crore additional budget provision in schemes

योजनाओं में 1176 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन कर चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपए आनुग्रहिक अनुदान स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में इस नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।
यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को दी जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रूपए का आनुग्रहिक अनुदान दिए जाने के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसे राज्य सरकार ने आज मंजूरी देकर कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है।

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