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400 करोड का बोनस उधर सरकारी विभागों केा खर्च कम करने के आदेश

locationजयपुरPublished: Oct 19, 2019 01:27:58 am

Submitted by:

Ankit

खजाने की हालत देख विभागों में बढते खर्च पर सरकार सख्त

जयपुर. राज्य सरकार ने शुक्रवार को ६ लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर ४०० करोड का बोनस देने के बाद विभागों में बढते सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने की याद आ गई। वित्त विभाग ने बोनस देने के आदेश जारी करने के साथ ही हाथों हाथ विभागों में बढते सरकारी खर्च को रोकने के लिए मितव्ययता के लिए परिपत्र जारी कर दिया। परिपत्र में सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि विभाग हर हाल में बढते खर्चों को नियंत्रित करें।
विभागों को यूं दी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की नसीहत
स्वी€त बजट प्रावाानों की सीमा में ही बजट खर्च करने की अनुमति होगी

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन केवल पुर्नविजियोजिन अथवा अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाए।
विभागों के खातों से तभी पैसा निकाला जाए जब भुगतान करने की आवश्यता हो
बजट को लैप्स होने से बचाने के लिए निधियों को खातों में जमा नहीं कराया जाए
बजट घोषणाओं,मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अलावा सभी प्रकार के नवीन पदों के सजन पर पूरी तरह से रोक
१ अप्रेल २०१९ के बाद सेवानिति से रिक्त पदों,बजट घोषणाओं,नव सजित पदों पर नियुक्ति के लिए वित्त व कार्मिक विभाग की अनुमति जरूरी नहीें होगी। विभाग अपने स्तर पर भर्तियों के प्रस्ताव तैयार करेंगे और रिक्त पदों के लिए जरूरत के अनुसार कार्मिक उपलब्ध कराएंगे।
मतक राज्य कर्मचारियों की नियुक्तियों के मामले,विशेष योग्यजन के लिए सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए वित्त व कार्मिक विभाग की अनुमति नहीं लेनी होगी
मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं,वित्त विभाग से अनुमोदित,न्यायालय के आदेशों की क्रियान्व्ति के अलावा नए वित्तीय दायित्व सजित करने पर रोक
राजकीय भवनों के निर्माण कार्य, परिवर्धन तथा भवन मरम्मत कार्य सार्वजनिक निमार्ण विभाग के परिपत्र के अनुसार होंगे
वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश सभी बोर्ड-निगमों,समस्त विश्वविधालयों और अनुदानित संस्थाओं पर लागू होंगे
वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र राजभवन,राजस्थान उच्च न्यायाल,राज्य निर्वाचन आयोग,विधान सभा और राजस्थान लोक सभा आयोग पर प्रभावी नही होगा।
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वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि परिपत्र में नया कुछ नहीं है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त विभाग की ओर से विभागों को समय- समय पर परिपत्र जारी किए जाते हैं। परिपत्र में न तो विदेश यात्रा पर रोक है और न नए वाहनों की खरीद पर। नई भर्तियां और पदों का सजन की मंजूरी पहले भी मुख्यमंत्री के स्तर पर होती थी और अब भी होगी।
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