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वकील पर हमला तो पांच साल की सजा!

locationजयपुरPublished: Jul 25, 2021 12:46:10 am

Submitted by:

Shailendra Agarwal

राज्य सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया, गैर जमानती होगा अपराध
मानसून सत्र में राजस्थान विधानसभा में विधेयक पेश करने की तैयारी

जयपुर। राज्य सरकार वकीलों पर हमला करने वालों को पांच साल के कारावास और पांच लाख रुपए तक जुर्माना की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें वकीलों पर हमले को गैर जमानती अपराध बनाया है।
इन मामलों में पुलिस उप अधीक्षक से उपर की रैंक के पुलिस अधिकारी से जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार की यह विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी बताई जा रही है। इसके तहत विशेष कोर्ट बनाने और दो माह में ट्रायल पूरी कराने के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कानून लाने का वादा किया था, जिसके लिए मौजूदा सरकार के कार्यकाल के शुरु में ही कवायद शुरु हो गई थी।
प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान
— वकील की संपत्ति को नुकसान पर हमलावर पर दो गुणा तक जुर्माना
— अदालती मामलों में वकील पर कार्रवाई का अधिकार बार काउंसिल को
— विशेष अदालत अपराधी को उस इलाके से बाहर जाने को कह सकेगी
— विशेष अदालत में सात साल से ज्यादा अनुभवी वकील करेंगे सरकार की पैरवी
— पीड़ित को तुरंत सुरक्षा दिलाने का प्रावधान
— सुरक्षित स्थान पर रखने की नौबत आने पर सरकार देगी खर्चा
— इन मामलों की सालाना रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
— 90 दिन में हो सकेगी अपील
— अपराधी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे सकेगी कोर्ट
— डे टू डे (रोजाना) सुनवाई का होगा प्रावधान
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