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जयपुर

अब दुष्कर्म के मामलों में जल्द से जल्द होगी कार्रवाई, मिलेगी सजा, प्रदेश में खोली जाएंगी 56 नई कोर्ट

हाईकोर्ट न्यायाधीशों व मुख्य सचिव सहित अन्य आला अधिकारियों की बैठक में हुआ निर्णय

जयपुरJul 13, 2018 / 08:58 pm

pushpendra shekhawat

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अब दुष्कर्म के मामलों में जल्द से जल्द होगी कार्रवाई, मिलेगी सजा, प्रदेश में खोली जाएंगी 56 नई कोर्ट

शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। प्रदेश में दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए 56 नई कोर्ट खोली जाएंगी। इनमें पॉक्सो मामलों की 35 कोर्ट शामिल हैं और एक पॉक्सो कोर्ट जयपुर में पहले ही खुल चुकी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश के एस झवेरी, बच्चों से सम्बन्धित मामलों की कमेटी के प्रभारी न्यायाधीश मनीष भण्डारी, मुख्य सचिव डी बी गुप्ता व महाधिवक्ता एन एम लोढ़ा की मौजूदगी में शुक्रवार शाम यहां हाईकोर्ट परिसर में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में तय किया गया कि जयपुर और जोधपुर में दो—दो पॉक्सो कोर्ट सहित हर जिला मुख्यालय पर पॉक्सो कोर्ट खोली जाएगी।
इनके अतिरिक्त 21 और कोर्ट होंगी, जो भी दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए होंगी। बैठक में बताया गया कि जयपुर में एक पॉक्सो कोर्ट खोली जा चुकी है और अब तक कुल 7 पॉक्सो कोर्ट को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि हर जिला मुख्यालय पर पॉक्सो कोर्ट खोलने वाला राजस्थान संभवतया पहला राज्य है। मुख्य सचिव डी बी गुप्ता के अनुसार इन नई अदालतों को एक माह के भीतर खोल दिया जाएगा।
पॉक्सो मामलों की 4 हजार अपील लम्बित

पुलिस के अनुसार पॉक्सो मामलों को लेकर करीब 4 हजार अपील विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं। इनके अलावा दुष्कर्म के कुल मामलों की संख्या 1741 है।
कोर्ट चाहता है, हर 50 मामलों पर कोर्ट

कोर्ट पॉक्सो मामलों की सुनवाई के दौरान यह जोर दे चुका है कि हर 50 मामलों पर एक कोर्ट होना चाहिए। गुरुवार को हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट सहित प्रदेश में कुल 153 नए न्यायालयों की आवश्यकता बताई थी।
बैठक में यह भी थे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मुकेश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय व अधिकारिता) जे सी मोहन्ती, प्रमुख विधि सचिव महावीर शर्मा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस के जैन तथा अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) पंकज कुमार सिंह भी मौजूद थे। यह बैठक प्राधिकरण की ओर से पॉक्सो मामलों के न्यायालयों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में लम्बित याचिका के संदर्भ में बुलाई गई थी।

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