फिल्मी स्टाइल में दुल्हन हुई किडनैप, RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने दिया ये बड़ा बयान आयोग ने इस मामले में बांसवाड़ा के लोधा स्थित राजकीय मूक बधिर विद्यालय की लापरवाही मानी है। साथ ही, कहा कि बालिका को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में मिल चुके हैं। इनके अतिरिक्त ढाई लाख रुपए पीडि़ता को दिलाए हैं, वहीं बच्चे के नाम ढाई लाख रुपए की एफडी कराने का आदेश दिया है।
राजस्थान में दलित बेटियों की बिंदोली रोकी, बैंड बाजा बंद करवाकर घोड़ी से गिराया मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व विशेष योग्यजन निदेशालय के संयुक्त सचिव को आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग ने करीब पांच साल पहले राजस्थान पत्रिका में इस नाबालिग मां के बारे में प्रकाशित खबर के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने टिप्पणी की है कि पुलिस-प्रशासन ने बच्चे के मानव अधिकारों का हनन होने दिया, इसलिए इस मामले में अधिक हर्जाना दिलाना उचित है।
फोटो— प्रतीकात्मक तस्वीर