खान आवंटन के दौरान ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी जांच की और मामला दर्ज किया। इसके बाद 30 नवंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का भी मामला दर्ज किया। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने 21 जनवरी को मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। एसीबी मामले में चारों आरोपियों को 17 फरवरी को जमानत मिल चुकी है।