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रकबर मॉब लिचिंग प्रकरण में एक आरोपी को मिली जमानत

locationजयपुरPublished: May 26, 2020 10:36:17 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने (Alwar) अलवर के (rakbar alais akbar) रकबर उर्फ अकबर (mob lynching) मॉब लिचिंग प्रकरण में (accused) आरोपी नरेश कुमार को (Bail) जमानत पर (release) रिहा करने के आदेश दिए हैं।

रकबर मॉब लिचिंग प्रकरण में एक आरोपी को मिली जमानत

रकबर मॉब लिचिंग प्रकरण में एक आरोपी को मिली जमानत

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने (Alwar) अलवर के (rakbar alais akbar) रकबर उर्फ अकबर (mob lynching) मॉब लिचिंग प्रकरण में (accused) आरोपी नरेश कुमार को (Bail) जमानत पर (release) रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सबीना की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश कुमार की ओर से चौथी बार दायर जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सुदेश सैनी ने अदालत को बताया कि प्रकरण में मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपी परमजीत सिंह को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है। अभियोजन पक्ष के पास न तो प्रकरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और ना ही याचिकाकर्ता को लेकर कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जुलाई 2018 की देर रात अलवर की रामगढ़ थाना पुलिस को गौ तस्करी की सूचना मिली थी। मौके पर जाने पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे। जबकि धर्मेन्द्र और परमजीत दो गायों को लेकर खडे मिले। वहीं पास ही घायल अवस्था में रकबर उर्फ अकबर पड़ा मिला। जिसने बताया कि वह लाडपुर से गाय खरीद कर हरियाणा स्थित अपने गांव ले जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने आकर मारपीट की। इस पर पुलिस अकबर को अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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