अधिवक्ता मुकेश गोदारा ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि मामले में गिरफ्तार आरोपी रफीक मोहम्मद, सुखविंदर सिंह और राजेश कुमार 12 और 16 जून से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। साथ ही मामले की ट्रायल लंबी चल सकती है। इसलिए आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं, लोक अभियोजक और मेघवाल के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। इस पर अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद तीनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपियों को एक-एक लाख रूपए का व्यक्तिगत बॉन्ड और 50-50 हजार रूपए के दो जमानती देने होंगे।