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हैडमास्टर भर्ती 2018-हाईकोर्ट ने कहा लिखित परीक्षा से पहले बीएड करने वाले पात्र

locationजयपुरPublished: Feb 06, 2020 09:24:43 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajastahn Highcourt) हाईकोर्ट ने हैडमास्टर भर्ती-2018 से जुडे मामले में कहा है कि भर्ती के लिए (Written Examinaitaion) लिखित परीक्षा से पहले (Bed) बीएड करने वाले राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के तहत भर्ती के लिए (eligible) पात्र हैं।

जयपुर
(Rajastahn Highcourt) हाईकोर्ट ने हैडमास्टर भर्ती-2018 से जुडे मामले में कहा है कि भर्ती के लिए (Written Examinaitaion) लिखित परीक्षा से पहले (Bed) बीएड करने वाले राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के तहत भर्ती के लिए (eligible) पात्र हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब नियमों में ही बीएड की डिग्री लिखित परीक्षा से पूर्व होने का प्रावधान है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक बीएड डिग्री नहीं होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश रामप्रसाद व अन्य की याचिकाओं पर दिए। अदालत ने एेसे अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर नियुक्ति देने को कहा है।
याचिका में बताया था कि हैडमास्टर भर्ती-2018 में आरपीएससी ने याचिकाकर्ताओं के चयन के बाद इस आधार पर अपात्र घोषित कर दिया कि उनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक बीएड की डिग्री नहीं थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास बीएसटीसी के साथ पांच साल का अध्यापन अनुभव के अलावा लिखित परीक्षा तक बीएड की डिग्री भी है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में भी लिखित परीक्षा तक बीएड की डिग्री होना जरूरी है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने को कहा है।
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