scriptअब शोर-शराबे पर होगा सीधा एक्शन | action on noise pollution in Jaipur | Patrika News

अब शोर-शराबे पर होगा सीधा एक्शन

locationजयपुरPublished: Nov 21, 2019 07:02:02 pm

ध्वनि प्रदूषण को लेकर जयपुर जिले में सख्ती बरती जा रही है। रात दस बजे के बाद किसी भी रूप में शोर को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्टे्रट जयपुर जगरूप सिंह यादव ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है।

no noise pollution in jaipur

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इस आदेश में राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जयपुर जिले में (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित) सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुलूस एवं समारोह तथा अन्य आम-जन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में डीजे सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध कर दिया है।
यह है कलेक्टर का आदेश
आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुलूस एवं समारोह तथा आमजन में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र) का उपयोग करने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त की पूर्वानुमति लेनी होगी। किस भी हाल में रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे के बीच यह स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
जब्त हो जाएगा डीजे
बिना अनुमति के डीजे प्रयुक्त वाहन को जब्त कर संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारी एवं परिवहन विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बुजुर्ग, बीमार और विद्यार्थी थे परेशान
जिला कलेक्टर यादव ने बताया कि जयपुर जिले में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुलूसों और समारोह में ध्वनि विस्तारकों के जरिए अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। इससे बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसलिए वातावरण को शांतिमय बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
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