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10 बजे बाद डीजे बजाया तो लगेगा ये भारी जुर्माना—यहां पढें पूरी खबर

locationजयपुरPublished: Feb 18, 2020 10:38:04 am

Submitted by:

PUNEET SHARMA

प्रदेश में परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, लोगों की नींद खराब नहीं हो इसके लिए सरकार नियम कायदे और भी सख्त करने जा रहा है।

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10 बजे बाद डीजे बजाया तो लगेगा ये भारी जुर्माना—यहां पढें पूरी खबर

प्रदेश में परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, लोगों की नींद खराब नहीं हो इसके लिए सरकार नियम कायदे और भी सख्त करने जा रहा है। शहरों में रात दस बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे) बजाने पर 2 हजार की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही निकाय चुनाव में नामांकन या शपथ पत्र में गलत जानकारी देने को भी दंडनीय अपराध बनाने की तैयारी है।
अब गलत जानकारी देने पर प्रत्याशी को छह माह की सजा या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकेंगी। अभी तक यह दंडनीय अपराध नहीं था। इस संबध में सोमवार को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विधान सभा में नगर पालिका संशोधन (विधेयक) 2020 विधान सभा में रखा।
ये प्रावधान भी किए हैं संशोधन विधेयक में
निकाय चुनाव में गलत निर्वाचन के लिए दी जा सकेगी याचिका
प्रत्याशी के अलावा आम मतदाता भी दायर कर सकेंगे याचिका
याचिका अदालत में की जा सकेगी दायक
सरकार किसी भी शहर में भवन निर्माण के लिए घोषित कर सकेगी प्रतिबंधित क्षेत्र
प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने पर लगेगा 20 हजार रुपए तक
एक लाख से कम आबादी के शहरों के लिए मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान बनाना जरूरी नहीं
राज्य सरकार चाहे तो ऐसे शहरों के लिए दे सकेगी जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने के आदेश
जानकारी के अनुसार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2009 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, निकाय चुनाव में नामांकन में गलत जानकारियां देना दंडनीय अपराध नहीं होना,गलत निर्वाचन के लिए याचिका दायर करने समेत कई प्रावधान हैं। सरकार इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए नगर पालिका संशोधन (विधेयक) 2020 ला रही है।

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