ये प्रावधान भी किए हैं संशोधन विधेयक में
निकाय चुनाव में गलत निर्वाचन के लिए दी जा सकेगी याचिका
प्रत्याशी के अलावा आम मतदाता भी दायर कर सकेंगे याचिका
याचिका अदालत में की जा सकेगी दायक
सरकार किसी भी शहर में भवन निर्माण के लिए घोषित कर सकेगी प्रतिबंधित क्षेत्र
प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने पर लगेगा 20 हजार रुपए तक
एक लाख से कम आबादी के शहरों के लिए मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान बनाना जरूरी नहीं
राज्य सरकार चाहे तो ऐसे शहरों के लिए दे सकेगी जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने के आदेश
जानकारी के अनुसार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2009 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, निकाय चुनाव में नामांकन में गलत जानकारियां देना दंडनीय अपराध नहीं होना,गलत निर्वाचन के लिए याचिका दायर करने समेत कई प्रावधान हैं। सरकार इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए नगर पालिका संशोधन (विधेयक) 2020 ला रही है।