शादी से पहले हो तलाक का एग्रीमेंट
प्री—नैप्चुयल एग्रीमेंट अनिवार्य बनाने के लिए जनहित याचिका
जयपुर। शादी के पहले ही तलाक को लेकर समझौता होना चाहिए ताकि तलाक संबंधित विवाद और मुकदमेंबाजी को कम किया जा सके। प्रीनैप्चुयल एग्रीमेंट यानि विवाह पूर्व तलाक समझौता लागू करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई है।
अधिवक्ता रविकांत अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मौजूदा समय में दहेज प्रताड़ना कानून, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। इन कानूनों से संबंधित लाखों मुकदमें देशभर की अदालतों में चल रहे हैं। शादी से पहले ही प्रीनैप्चुयल एग्रीमेंट करने का प्रावधान लागू हो तो ऐसे मुकदमों का कम किया जा सकता है। याचिका में यूएस, नीदरलैंड व बैल्जियम सहित अन्य देशों का हवाला दिया गया है। जो कि शादी के समय पति-पत्नी के बीच होता है। इस एग्रीमेंट में पति व पत्नी की संपत्तियों, उपहारों व स्त्रीधन की जानकारी होती है। इस एग्रीमेंट में पति व पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति पैदा होने पर या किसी एक की मृत्यु होने पर अधिकार और दायित्व का उल्लेख होता है। याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार को इस संबंध में दिशा निर्देश देने की गुहार की है।