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कृषि विभाग ने कृषक साथी योजना को बनाया सरल

locationजयपुरPublished: Oct 13, 2017 04:40:14 pm

Submitted by:

rajesh walia

कृषि विभाग ने अपनी कृषक साथी योजना के प्रावधानों को सरल करते हुए इसमें बदलाव किया है।

Viscera report
जयपुर।

राज्य में अब खेती के दौरान किसान की सांप काटने या किसी विषाक्त से होने वाली मौत पर मृतक परिजनों को शीघ्र सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग ने अपनी कृषक साथी योजना के प्रावधानों को सरल करते हुए इसमें बदलाव किया है।
कृषि मंत्री डॉ प्रभुलाल सैनी ने कहा..
कृषि मंत्री डॉ प्रभुलाल सैनी ने बताया कि इस बदलाव के बाद अब किसान की मौत होने पर अगर तीन महीने में विसरा रिपोर्ट नहीं आती है तो कृषक परिवार को योजना के तहत दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
मृतक किसान के परिजनों को योजना के तहत..
आपको बता दें कि अब तक सांप के काटने या दवा छिड़कते वक्त दवा के प्रभाव से होने वाली मौत पर विसरा रिपोर्ट आने पर ही मृतक किसान के परिजनों को योजना के तहत सहायता राशि का लाभ मिलता था।
अब नियमों में बदलाव के बाद..
विसरा रिपोर्ट के आने में कई महीनों का समय लगने के कारण मृतक किसान के परिवार को सहायता राशि मिलने में देरी होती थी। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद किसान, कृषि मजदूर, पल्लेदार और तोलेदारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
पिछले 3 साल में प्रदेश में..
विसरा रिपोर्ट को समय से भिजवाने के लिए गृह विभाग को भी लिखा गया है। पिछले 3 साल में प्रदेश में 11 हजार किसान परिवारों को 129 करोड़ की सहायता राशि योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई है।
आखिर विसरा जांच क्या है और इसकी जरुरत कब पड़ती है?
अगर मौत संदिग्ध लगे यानी जहर देने की आशंका हो तो विसरा की जांच की जाती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो और अंदेशा हो कि जहर से मौत हुई है तो विसरा की जांच की जाती है। जब भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ कई बार विसरा की जांच की जाती है।
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