कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जारी रखने की छूट, लेकिन अंतिम रूप देने पर रोक
जयपुरPublished: Sep 27, 2019 12:04:26 am
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जयपुर। प्रश्नों के विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। हालांकि इस दौरान प्रक्रिया जारी रखने पर छूट रहेगी।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अभिषेक चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पिछले साल निकाली गई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को गलत जांचा गया है, जबकि कुछ प्रश्नों को गलत हटाया गया है। यह भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है और इसके तहत करीब 1500 पद भरे जाने हैं। याचिकाकर्ता ने परीक्षा परिणाम में रही खामियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा गया है कि परिणाम में रही गलतियों के कारण याचिकाकर्ताओं को खामियाजा उठाना पड रहा है। इन गलतियों में सुधार की गुहार की गई है।सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया।