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सीएचओ भर्ती से संबंधित सभी याचिकाओं पर अब एक साथ होगी सुनवाई

locationजयपुरPublished: Sep 25, 2020 10:58:05 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ की सभी याचिकाओं को एक साथ लगाने के मुख्य न्यायाधीश से मांगा दिशा निर्देश

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जयपुर।

कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर भर्ती: 2020 में विवादों के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं पर अब एक साथ एक ही कोर्ट में सुनवाई होगी। जयपुर पीठ के साथ जोधपुर मुख्यपीठ में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने की जानकारी सामने आने के बाद मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में दिशा—निर्देश मांगें गए हैं। भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में कोर्ट में मामले पहुंचाने का खुलासा पत्रिका ने किया था।
सीएचओ के लिए कुल 6310 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती संविदा पर होनी है लेकिन इसके बाद भी भर्ती में शामिल होने के लिए करीबन 1500 से ज्यादा अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट ने भी ज्यादातर मामलों में याचिकाकर्ताओं के आवेदन आॅफलाइन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। जयपुर के साथ ही बड़ी संख्या में मामले जोधपुर पीठ में दायर हुए हैं। शुक्रवार को न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ में करीबन 75 याचिकाएं सूचीबद्ध थी। जिस पर न्यायाधीश शर्मा ने अब तक दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करके एक ही कोर्ट में लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश से दिशा—निर्देश लेने को कहा है। इससे पहले मुख्यपीठ जोधपुर ने भी सीएचओ से संबंधित सभी मामलों को एक साथ ही सुनने के लिए मुख्य न्यायाधीश से दिशा निर्देश लेने की बात कही थी।
आने वाले सप्ताह में होगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश के सभी मामलों पर जयपुर या जोधपुर में सुनवाई के संबंध में फैसला करने के बाद एक साथ सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को याचिका की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं ताकि उनका जवाब सरकार दे सके।
पत्रिका ने उठाया था मामला

राजस्थान पत्रिका ने गुरूवार को 63 सौ पद और 15 सौ से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे कोर्ट खबर में बताया था कि भर्ती को बनाए नियमों की वजह से कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल हुई है। सरकार की लापरवाही के चलते अभ्यर्थियों को आवेदन भरने तक के लिए कोर्ट से आदेश लेने पड़ रहे हैं।
यह है मामला
राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2020 को सीएचओ के लिए नॉनटीएसपी एरिया के लिए 5269 और टीएसपी एरिया के लिए 1041 भर्ती का विज्ञापन जारी किया। जिसमें योग्यता जीएनएन या बीएससी नर्सिंग या बीएएमएस रखी। इसी के विवाद शुरू हो गया और होम्योपैथी, यूनानी, फिजियोथैरेपी और बीडीएस करने वाले कोर्ट पहुंच गए। इसी के साथ पूर्व में सीएचओ का कोर्स करने वालों ने भी इन पदों पर विवाद प्रतियोगी परीक्षा के नियुक्ति देने की मांग कर दी।

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