जयपुरPublished: Oct 13, 2022 11:06:47 am
Anand Mani Tripathi
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों की दूसरी शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने पहली पत्नी की सहमति के बगैर दूसरी शादी को उसके साथ क्रूरता करार दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों की दूसरी शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने पहली पत्नी की सहमति के बगैर दूसरी शादी को उसके साथ क्रूरता करार दिया।