55 साल के पहलू खान के साथ अप्रैल के महीने में कथित गौतस्कर के आरोप में मारपीट की गई थी, जिसमें उसे गंभीर रुप से चोट आई। जिसके बाद उसे और अन्य घायलों को बहरोड़ के एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी। तो वहीं इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया था, जिसमें देखा गया था कि पहलू खान के बेरहमी से पीटा जा रहा था। पहलू खान पर हमला तब हुआ था, जब वो जयपुर के मवेशी मेले से गाय और बछड़े खरीदकर अपने घर हरियाणा ले जा रहे थे।
हमले में घायल पहलू खान ने मरने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में नविन शर्मा, जगमाल यादव, हुकुम चंद, ओम प्रकाश, सुधीर और राहुल सैनी का नाम लिया था। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में इनलोगों को निर्दोष पाया। वहीं अलवर एसपी ने बताया कि सभी 6 आरोपियों पर घोषित 5 हजार रुपए के ईनाम पुलिस ने वापस ले लिया है। क्योंकि ये जांच में दोषी नहीं पाए गए।
गौरतलब है कि जुलाई महीने में अवलर पुलिस ने इस मामले को सीआईडी-सीबी को सौंप दिया था। जिसके बाद जांच कर सीबी-सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें निर्दोष बताते हुए अलवर पुलिस ने इनके नाम आरोपियों की सूची से हटाने की सिफारिश की है। तो वहीं जांच में सीबी-सीआईडी ने इनलोगों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की। जिसमें पाया कि ये सभी घटनास्थल पर नहीं थे। तो वहीं आरोपियों के नाम हटाने की सिफारिश एक गऊशाला के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर की गई है।
हालांकि इस हमले में पहलू खान का बेटा भी घायल हुआ था, और उसने पुलिस को गाय खरीदने की रसीद भी दिखाई थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक, उसके पास गाय एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की परमीट नहीं थी। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में ७ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से पांच को जमानत दे गई है। हालांकि उन सभी पर अदालत में केस जारी रहेगा।