फरियादियों को रिश्वत की राशि के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर
जयपुरPublished: Oct 21, 2021 01:49:44 am
सरकार ने बनाया एक करोड़ का पुनर्भरण फंड, कमेटी की सिफारिश पर मिलेगी राशि
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रिश्वत मांगने की शिकायत करने वालों को अब ट्रेप के समय दिए गए रुपए वापस लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। राज्य सरकार ने मुकदमा चलते राशि लौटाने के लिए एक करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया है।
गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया। फरियादियों को तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर राशि दी जाएगी, जिसका अध्यक्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का अधिकारी होगा। रिवॉल्विंग फंड से अधिकतम तीन करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। फंड की 70 प्रतिशत राशि का उपयोग होने पर सरकार और राशि जारी करेगी। फंड से जारी राशि तीन करोड़ रुपए से अधिक होने पर कोर्ट से उसके पास जमा राशि रिलीज करने का आग्रह किया जाएगा।
ऐसे जारी होगी राशि
फरियादी को राशि वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। इसे अनुसंधान अधिकारी की जांच व अनुशंषा के साथ रेंज आईजी, डीआइजी या एसपी के जरिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजा जाएगा। ब्यूरो के डीजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी राशि जारी करने की सिफारिश करेगी।
कमेटी में यह होंगे
ब्यूरो के डीजी या एडीजी अध्यक्ष होंगे। अभियोजन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी इसका सदस्य और वित्तीय सलाहकार या लेखा सेवा का अधिकारी सदस्य सचिव होगा।