मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान सरकार की ओर से तीनों नए कृषि कानूनों और सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के बारे में भी लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकार ने इन संशोधनों में किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। राजस्थान ने संविदा खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया है। किसी विवाद की स्थिति में पूर्ववत मंडी समितियों और सिविल न्यायालयों के पास सुनवाई का अधिकार होगा, जो किसानों के लिए सुविधाजनक है। मंडी प्रांगणों के बाहर होने वाली खरीद में भी व्यापारियों से मंडी शुल्क लिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि संविदा खेती की शर्तों का उल्लंघन या किसानों को प्रताडि़त करने पर व्यापारियों और कंपनियों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और सात साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के अतिरिक्त दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन किया गया है, जिससे 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को कर्ज ना चुका पाने पर कुर्की से मुक्त रखा गया है।
संविधान दिवस पर किसानों पर लाठी चलाई मोदी सरकार ने —
गहलोत ने अपने पत्र में किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकृष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 26 नवंबर को देश जब संविधान दिवस मना रहा था तभी देश के अन्नदाता पर लाठियां और वॉटर कैनन चलाई जा रही थीं। किसान अपनी मांगें रखने दिल्ली ना पहुंच सकें इसके लिए सड़कों को खोदा गया और अवरोधक भी लगाये गए। केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के हक को छीनने की कोशिश की जो न्यायोचित नहीं है। किसानों ने अपने खून पसीने से देश की धरती को सींचा है। केंद्र सरकार को उनकी मांगें सुनकर तुरंत समाधान करना चाहिये।
मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जब जीडीपी विकास दर -7.5 प्रतिषत रही है तब भी कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है। इस मुश्किल दौर में भी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दे रहे अन्नदाता को इस तरह का प्रतिफल नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि किसानों के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों पर पुनर्विचार करें।