आहरण वितरण अधिकारी को देनी होगी सूचना
परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की ओर से सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी। इसके बाद ऐसे कर्मचारी के खिलाफ राजस्थान सेवा नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी को कार्मिक के अवकाश से संबंधित सूचना होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो विभाग उसे गंभीरता से लेगा।
परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की ओर से सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी। इसके बाद ऐसे कर्मचारी के खिलाफ राजस्थान सेवा नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी को कार्मिक के अवकाश से संबंधित सूचना होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो विभाग उसे गंभीरता से लेगा।