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सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जमानत नहीं

locationजयपुरPublished: May 06, 2020 08:33:48 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Jaipur)जयपुर शहर के (ADJ Court) एडीजे कोर्ट ने (Covid 19 ) कोरोना संक्रमण के दौरान (Social Media) सोशल मीडिया पर (Communal Harmony) साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने के लिए विवादित पोस्ट शेयर करने और (PM Narendra Modi) पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने के आरोपी सवाई माधोपुर निवासी शाहरूख खान और इरफान की (Bail Aplli)जमानत अर्जियों को (Dismissed)खारिज कर दिया है।

जयपुर
(Jaipur)जयपुर शहर के (ADJ Court) एडीजे कोर्ट ने (Covid 19 ) कोरोना संक्रमण के दौरान (Social Media) सोशल मीडिया पर (Communal Harmony) साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने के लिए विवादित पोस्ट शेयर करने और (PM Narendra Modi) पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपी सवाई माधोपुर निवासी शाहरूख खान और इरफान की (Bail Aplli)जमानत अर्जियों को (Dismissed)खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा कि पूरा देश कोरोना संक्रमणकाल से गुजर रहा है। ऐसे में इस तरह की पोस्ट से न केवल देश का माहौल खराब होता है, बल्कि आपसी भाईचारा बिगडने की संभावना भी रहती है। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
मामले के अनुसार साईबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के दौरान पाया कि फेसबुक यूजर शाहरूख खान की ओर से 18 अप्रैल को धर्म विशेष से संबधित विवादित पोस्ट को शेयर की थी और पीएम नरेन्द्र मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी तरह इरफान खान ने भी उसी दिन साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाली पोस्ट शेयर की। इस पर एसओजी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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